Wednesday, November 9, 2011

जिंदगी

ये जिंदगी, यू न कर खेल


नाजो से पले हैं हम


इतनी दुश्वारियां न सह पाएंगे।


तू ऐसे करेगी सितम अगर


बस... समझ ले, शीशे से टूट जाएंगे।


यहां जीने को जरूरी है दुनियादारी


तो ठीक है, पर हम यह न कर पाएंगे।


प्यार और नेकनियती कैसे छोड़ दें


बता दे तू इनको छोड़ेंगे तो न रह पाएंगे


मजबूर मत कर झूठा और मक्कार बनने पर


अगर, बन गए तो कभी शीशा न देख पाएंगे।


फिर तू भी गैर बन के पूछेगी सवाल


याद रख


जवाब, हम न दे पाएंगे।

Sunday, October 23, 2011

प्रवासी श्रमिकों का दर्द न जाने कोय!

- दक्षिणी राजस्थान से करीब आठ लाख लोगों का काम की तलाश में दूसरे शहरों में
पलायन- कार्यस्थल पर होता है
शोषण नेशनल सेम्पल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ-१९९९-२०००) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों पर नजर डाले तो देश के कुल श्रमिकों में से ९२ प्रतिशत (३६।९ करोड़) मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र से तात्पर्य है उन श्रमिकों या मजदूरों से है जो रोजगार के अस्थायी स्वरूप, जानकारी के अभाव और निरक्षरता व छोटे तथा बिखरे व्यवसायों आदि कारकों से अपने हितों के लिए स्वयं संगठित नहीं हो पाए हैं। उपरोक्त आंकड़ों में एक बड़़ा तबका उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से देश के बड़े व मझोले शहरों में काम की तलाश में जाता है, जिनको हम प्रवासी श्रमिकों के तौर पर पहचानते हैं। राजस्थान से भी रोजी रोटी की तलाश में लाखों प्रवासी श्रमिक प्रदेश की सीमाओं को लांघ कर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी व छोटे-मोटा व्यापार करते हैं।
प्रवासी श्रमिकों के बीच काम कर रही स्वयंसेवी संस्था 'आजीविका ब्यूरोÓ द्वारा हाल में किए गए सर्वे के आंकड़ों को माने तो दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल से करीब आठ लाख प्रवासी श्रमिक गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वड़ोदरा व मुम्बई, हैदराबाद, बंगलौर, दिल्ली आदि शहरों में मजदूरी व छोटे-मोटे धंधे करते हैं। इन शहरों में काम करने वाले श्रमिक लाचारी व बेबसी की जिंदगी बसर करते हैं और उनको आए दिन शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण झेलना पड़ता है।
आजीविका ब्यूरो के शोध समन्वयक संतोष पूनिया ने बताया कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद के आदिवासी बहुल इलाकों से मीणा, भील, गरासिया व गमेती जातियों के पुरुष, महिलाएं व बच्चे गुजरात व महाराष्ट्र के शहरों में जाकर काम करते हैं। प्रवास का मुख्य कारण मौसमी बेरोजगारी, खेतीहर जमीन की कमी, कम कृषि उत्पादन, सिंचाई की कमी है। राजसमंद जिले में प्रवासी श्रमिकों की बेहतरी के लिए काम कर रहे स्वयंसेवी संस्था 'जतन संस्थानÓ के कार्यकारी निदेशक डॉ। कैलाश बृजवासी ने बताया कि खमनोर व कुम्भलगढ़ तहसील की प्रत्येक ग्राम पंचायत से ५०० से ५५० लोग जिले से बाहर काम की तलाश में प्रवास करते हैं, इनमें से अधिकतर भंगार कार्य, आइसक्रीम का ठेला, होटल व रेस्टोरेंट, घरेलू नौकर, कारखानों में कार्य, निर्माण कार्य, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, दूग्ध कार्य व निजी संस्थानों में नौकरी करते हैं।
शहरों में श्रमिकों को कम मेहनताना, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, पहचान नहीं होने से पुलिस प्रताडऩा, तय समय से ज्यादा काम (१२ से १४) व यौन शोषण से भी जूझना पड़ता है। आमतौर पर नियोक्ता बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों को कार्य पर लगाना पसंद करते हैं, इनसे अधिक घंटे काम लिया जाता है और उनको दी जाने वाली मजदूरी भी कभी-कभी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से काफी कम होती है। वहीं श्रमिकों की निरक्षरता, जानकारी का अभाव व गरीबी का फायदा उठाकर बिचौलिए काम दिलाने में उनका शोषण करते हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रम अधिनियमों के विस्तार का अभाव है, रोजगार का स्वरूप मौसमी व अस्थायी किस्म का है। श्रमिकों की गतिशीलता अधिक है। कार्यस्थल पर मनमाने ढंग से पारिश्रमिक तय किया जाता है, श्रम अनियमित किस्म का है। संगठनात्मक सहायता का अभाव व मोलभाव करने की श्रमिकों की क्षमता बहुत कम है।
संसाधनों की कमी, दक्षता व कुशलता न होना और अस्थायी व टिकाऊ नौकरी का अभाव जैसी कुछ अन्य समस्याएं भी इनकी दुर्दशा का कारण हैं। प्रवासी श्रमिकों के हक की रक्षा के लिए बनी सरकारी एजेंसियां महज खानापूर्ति करने में जुटी हैं। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित संभागीय श्रम कार्यालय में 'अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम-१९७९Ó के तहत कोई मामला दर्ज नहीं है, जबकि आदिवासी बहुल इलाके से लाखों की संख्या में लोग बाहर काम की तलाश में जाते हैं व कई कार्यस्थल पर दुर्घटना का शिकार हो विकलांग या बुरी तरह घायल हो चुके हैं। गुजरात के (बीटी कॉटन) कपास के खेतों में काम करते हुए बच्चों की मौतें तो अखबारों की सुर्खियों भी बनी हैं। इसके बावजूद संभागीय श्रम आयुक्त पताजंलि भू का कहना है कि ऐसे मामलों में मृतक के परिजन व नियोक्ता के बीच समझौता हो जाता हैं, हमारे यहां शिकायत नहीं आती, जिसके चलते हम कार्रवाई नहीं कर पाते।इधर अधिनियम में समान मजदूरी, राजनैतिक व सामाजिक अधिकारों की रक्षा, बच्चों की शिक्षा, काम का अधिकार, रोजगार सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, दुर्घटना लाभ, विधिक सहायता, दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति, रिटायरमेंट लाभ आदि के प्रावधान है, लेकिन सक्षम एजेंसी के अभाव में इन नियमों से प्रवासी श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।हालांकि कुछ स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रवासी श्रमिकों की मुश्किलों को हल करने के लिए पहचान कार्ड व उनके पंजीकरण का काम शुरू किया है, कौशल विकास व वित्तीय सेवाओं से जोडऩे के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर उनको सक्षम बनाया है। एनजीओ की इस पहल से प्रवासी श्रमिकों की स्थितियों में सकरात्मक परिवर्तन हुए हैं। वहीं एडवोकेसी के चलते सरकार भी निर्माण व प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। हाल में ही राजस्थान व गुजरात सरकार द्वारा मिलकर गुजरात बाल श्रम व ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए संयुक्त प्रयासों के तहत बनाई गई टॉस्क फोर्स व लेबर हेल्प लाइन इसका उदाहरण हैं, लेकिन अब भी सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं से ऐसे ही और सकारात्मक प्रयासों की दरकार है, जिससे प्रवासी श्रमिकों को शोषण से पूर्णतय: मुक्त कराया जा सके।
साथ ही आदिवासी अंचल के लोगों को अपने जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली व नागौर (मारवाड़ क्षेत्र) के भाइयों से सीख लेनी होगी, जिन्होंने लाखों मुश्किलों व शोषण के बाद भी उद्यमिता के दम पर उपरोक्त शहरों में अपने बड़े-बड़े कारोबार स्थापित किए हैं और मारवाड़ी मानुष का नाम रोशन कर हजारों लोगों के रोजगार का जरिया बने हैं।
----अरुण कुमार वर्मा पूर्व छात्र, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली
अस्थायी पता- श्रीनाथ मार्केट, चौपाटी, कांकरोली, राजसमंद
राजस्थानफोन नम्बर- ०९००१७७८०६३

Tuesday, September 27, 2011

अंशू

आंखों से बहते इस बेरंग पानी में


कभी दुःखों का स्याह,


कभी खुषी का धानी रंग बहता है।


ये मोती कह देते हैं दिल की बात,


ऐसे जैसे, कोई रहबर तेरे दिल की बात करता है।


और,सारे जमाने की किस्मत लेकर आया है वो तकिया


जो तेरे नयनों से निकले जज्बातों को जप्त करता है।

Sunday, September 25, 2011

राजस्थान में बेटियों को पैदा होने का हक क्यों नहीं ?



घटता बाल लिंगानुपात - दुःखद सच
सन् 2011की जनगणना ने एक बार पुनः सभी को चौंका दिया है। प्रति 10 वर्ष में घोषित जनगणना के आंकड़ों से निरन्तर गायब होती जा रही बेटियों की संख्या से सभी शर्मसार हुए हैं। इस दृष्टि से भारत का बाल लिंगानुपात ( 0-6 वर्ष तक की आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या ) में सन् 2001 के 927 की तुलना में सन् 2011 के 914 के आंकडो़ में 13 के अंतर को स्पष्ट देखा जा सकता है। दूसरी ओर हमारे राज्य राजस्थान में यह अन्तर - 26 का हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0-6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर मात्र 883 लड़कियां रह गई हैं। लड़कियों की संख्या में आ रही भारी गिरावट के कारण हमारे राज्य की लगभग 7 लााख लड़कियां गायब हैं। राजसमंद जिले में (जहां पिछली जनगणना सन् 2001 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भी 1000 थी और जिसे जिले के लिए गर्व का सूचक माना जाता था) बाल लिंगानुपात के आंकडो में आए - 45 के अन्तर ने जहां एक ओर हम सभी को हिलाकर रख दिया। वहीं दूसरी ओर सरकारी व गैर सरकारी व अन्य संगठनों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर सवाल खड़ा कर दिया है। राजसमंद में सन् 2001 में बाल लिंगानुपात 936 था जो कि सन् 2011 में घटकर 891 रह गया है। जिले की जनसंख्या में से 10026 बेटियां गायब है। जबकी सन् 1991 में अलग जिले के रुप के अस्तित्व मेें आने के बाद पिछले 20 वर्षो में राजसंमद में साक्षरता के साथ - साथ संसाधन और जानकारी भी बढ़ी है। राज्य के डूंगरपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, झुंझनू, अलवर, दौसा, भरतपुर करौली और सवाई माधोपुर जिले में भी बाल लिंगानुपात तेजी से घटा है। बेटियों की निरन्तर घटती जनसंख्या इस बात की ओर संकेत देती है कि राज्य में पी.सी.पी.एन.डी.टी. कानून के सही क्रियान्वयन में कमी है। सरकार, स्ंवयसेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास काफी नहीं है। राज्य में अनचाही लड़कीयों को अस्वीकार करने के लिए प्रयोग की जा रही अल्ट्रा साउण्ड तकनीक का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह जानकरी तब प्रकाश में आई जब सन् 2006 में एक नीजी चैनल द्वारा करवाए गए स्ट्रींग ऑपरेशन से राज्य के 22 जिलों में 100 से भी अधिक चिकित्सकों को पकड़ा गया था। इसके बाद राजस्थान मेंडीकल कांउसंिलंग द्वारा की गई कार्यवाही के बावजूद राज्य में सोनोग्राफी मशीनांे का प्रयोग बदस्तूर जारी है। राज्य के लोग पडो़सी राज्यों में जाकर गर्भ में पल रहे शिशु की लिंगजांच का काम धड़ल्ले से करवा लेते हैं और यह पता चलने पर कि गर्भ में लड़की है, गर्भपात करवा देते हैं। इसी विषय पर काम कर रही स्वयं सेवी संस्था सीफार द्वारा 13 जिलों में विभिन्न संस्थाओ और संगठनों के साथ किए जा रहे कार्य के दौरान स्पष्ट हुआ कि राज्य में 1651 नीजी क्लिनीक एंव 122 सरकारी अस्पताल अल्ट्रा साउण्ड केन्द्र के रुप में पंजीकृत हैं। 1000 से अधिक पंजीकृत नीजी क्लिनिकों में लिंग जांच का काम धड़ल्ले से जारी है। (सीफार - 2010) लड़का पैदा होने की इच्छा, लड़कियांे के जन्म पर खुश न होने की परम्परा, दहेज प्रथा , बाल विवाह और छोटी आयु में गर्भधारण करना और महिलाओं की षिक्षा में कमी जैसे महत्वपूर्ण कारण इस सामाजिक असमानता के प्रति जिम्मेदार हैं।सवाल मानसिकता में बदलाव का है और बेटियों की गरिमा को पुर्नस्थापित करने का है। पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी को आगे आना होगा। इसके लिए व्यापक प्रसार-प्रचार की जरुरत है। इसे जन - जन का मुद्द्ा बनाया जाना जरुरी है। आम जनों को भी इस जानकारी से परिचित होना आवश्यक है कि गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। दूसरी ओर बेटियों की महत्ता को बढाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। जन्मोत्सव के साथ ही उसके समुचित पालन - पोषण , शिक्षा व सम्मान का सुनिश्चितकरण समाज में उनकी गरिमा को बढाने में सहायक होगा। अन्त में खास सबक उन जिलों से भी ले जहां विगत 10 वर्षों की जनगणना में बाल लिंगानुपात पहले की अपेक्षा बढा है, जैसे श्रीगंगानगर। वहां की सफल प्रेक्टिसिस का पता लगाकर यह जाना जा सकता है कि किस तरह से उन्होने यह संभव कर दिखाया। इसके लिए आम व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली जिम्मेदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

Saturday, September 3, 2011

मेरा दोस्त है मेरी दुवाओं में...







बात अब की नहीं, थोड़ी पुरानी है


लम्हा-लम्हा कटती जिंदगी में यादों की रवानी है।


१२वीं पास कर, दिल में कुछ सपना लिए


पड़ गए चकर में कालेज में प्रवेश के


तिकड़म करे और सहे हमने


आखिर लगी कश्ती, यूनिवर्सिटी के किनारे पर



नया माहौल, आशा और उमंगे थीं

स्कूल की बंदिशें न होमवरक का डण्डा था
पढ़ाई से कुछ खास मतलब न था

जाते थे, बस मन बहलाने को

चमक- दमक और फर्राटा अंगे्रजी

गोरी-गोरी लड़कियां और नेतागिरी

बस... समय यूं हीं गुजरता था।


फिर एक दिन अचानक!

एक शख्स ‘माजिद’

पहली मुलाकात,

वह थोड़ा हैरान और परेशान था,

यूनिवर्सिटी के मिजाज से बीरकुल अंजान था

पता चला बंदा ‘फॉरेन’ से आया है

है देशी, लेकिन परवरिश वहां पाया है।


क्लास के बाहर वह औपचारिक मुलाकात,

हाल चाल और जान पहचान की बात



पता नहीं क्यूं?

उसका सीधापन, साफगोई मन को भा गई

उससे आत्मियता सी बन गई।

दिल में दोस्ती की एक ज्योती जल गई।

बातचीत का दौर और घर में आना-जाना हुआ

हमारा दोस्ती का रिश्ता पुख्ता और पुराना हुआ।



उसके नेक ख्याल, हमदर्दी

‘इस्लाम’ की इबारतों का ज्ञान भाता था,

सच्चाई, ईमानदारी और धर्म में विश्वास

उसको भीड़ से अलग खास इंसान बनाता,

लड़·ियां उस पर मरती, दोस्त उसके कायल,


खूब पढ़ाई, मस्ती भी करी

पढ़ाई लिखाई के इतर नाम कमाया।

धीरे-धीरे यूनिवर्सिटी के हदें पार करी

अपने पैरों पर खड़े हुए,

दुनियादारी की शुरुआत करी।


काम की सिलसिले में,

इस शहर से उस शहर आशियाना हुआ।

रोजी रोटी केके चक्·रों में उलझ गए,

समय कम रहा, बस फोन पर सिमट गए,

फिर भी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा,

छह महीने में एक बार सही

दोस्त से दोस्त मिलता रहा।

aभी हाल में वह


haal me ले कर आया,


उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया,

सुन कर हर्षाया मन, ह्रदय से आशीष बरसा,

दूर मलेशिया से वह ‘मंजा’ को अपना बना लाया।


एक खुशी के बाद

उसने दूसरा पैगाम सुनाया,

अपने घर में नन्हें-मुन्ने की दस्तक का आगाज

बताया

यह सोच कर ही मन रोमांचित है,

खुश हूं की मेरा दोस्त,

‘पापा’ बनेगा।

माजिद और मंजा को शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई।

तुम्हारा दोस्त

अरुण वर्मा

Thursday, May 19, 2011

श्रम विभाग के पास अटका मजदूरों का न्याय



कई मामलों में न्यायालय के बाहर ही हो जाते फैसले

- श्रमिको से जुड़े कई मामले लाम्बित

कार्यालय संवाददता। ‘न्याय में देरी, न्याय नहीं देने के बराबर है।’ श्रम विभाग के पास श्रमिको के कई ऐसे मामले पड़े हैं, जिनमें पीडि़त समझौते या फैसले का इंतजार कर रहे हैं। न्यायिका प्रक्रिया में देरी के चलते पीडि़त व उसके परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। उत्पादन भुगतान अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम एवं अन्य अनुसूचित नियोजन के तहत जिला श्रम कार्यालय में लगभग २८५ मामले लम्बित हैं। इसी प्रकार ेन्द्रीय श्रम कार्यालय के तहत जिले के तक़रीबन ९० मामले विचाराधीन हैं।

----सिर्फ समझौता करने का अधिकार -

नियोक्ता व मजदूर के बीच विवाद की स्थिति में ·ेन्द्रीय व राज्य श्रम कार्यालय के अधिकारियों को समझौत अधिकरी बनाया गया है इन्हें कुछ न्यायिक अधिकर दिए गए हैं, जिसकी मदद से वह दोनों के बीच सुलह kअरने का प्रयास kअर्ते हैं।

---श्रम विभाग के बाद न्यायालय में-नियोक्ता व श्रमिको के बीच होने वाले किसी भी विवाद की प्रथम सुनवाई श्रम विभाग में होती है। यहां समझौता अधिकरी दोनों के बीच सुलह करने का प्रयास करते हैं। मामला की अपील होने kइ बाद एक साल तक समझौता नहीं होने की स्थिति में अधिकरी असफल वार्ता प्रतिवेदन श्रम आयुक्त को भेजते हैं। इस प्रतिवेदन पर आयुक्त की अध्यक्षता में बनी समिति विचार करती है और इसके पश्चात जरूरी होने पर श्रम न्यायालय में मामला भेज दिया जाता है।

---न्याय के लिए यूं कर सकते हैं आवेदन

- श्रमिक वेतन मिलने, हर्जाना भत्ता, ग्रेच्युटी, दुर्घटना आदि के मामलों में विभिन्न नियमों के तहत श्रम निरीक्षक या वकील के माध्यम से श्रम विभाग में मामला दायर कर सकते हैं।

--इनका कहना है

श्रम विभाग में अधिनियम में दिए दिशा-निर्देशों के आधार पर समझौता करने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान दोनों पक्षों की सुनवाई होती है। इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। सत्येन्द्रसिंह चौहान, श्रम प्रवर्तन अधिकरी , ·ेन्द्रीय श्रम कार्यालय, उदयपुर

- श्रम विभाग में मामला एक वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं होने पर मामला मुख्यालय अग्रेसित कर दिया जाता है। सम्पतराज लौहार, श्रम निरीक्षक, जिला श्रम विभाग, राजसमंद।

--अधिनियम मामले उत्पादन भुगतान अधिनियम-

वेतन भुगतान अधिनियम-२५·कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम- २३३

अन्य अनुसूचित नियोजन- २६--·ेन्द्रीय श्रम कार्यालय औद्योगिक विवाद अधिनियम- सामान पाराश्रमिक अधिनियम व न्यूनतम वेतन अधिनियम- ९०

Sunday, March 27, 2011

राम राम